उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सभी श्रमिकों के लिए एक नई योजना, UP Free Cycle Yojana 2024, शुरू की है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को मुफ्त में साइकिल प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने कार्य स्थल तक पहुँचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले चरण में, सरकार ने 4 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त साइकिल देने का लक्ष्य रखा है।
UP Free Cycle Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई इस योजना को लोकप्रिय रूप में यूपी फ्री साइकिल योजना कहा जाता है। इसके माध्यम से, पहले चरण में प्रदेश के लगभग चार लाख से अधिक श्रमिकों को मुफ्त में साइकिल प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत हर श्रमिक को 3000 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
- श्रमिकों को कार्य स्थल तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करना।
- श्रमिकों की आर्थिक बचत को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण फ्रेंडली यातायात साधन को बढ़ावा देना।
- श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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फ्री साइकिल | प्रत्येक श्रमिक को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। |
3000 रूपए सब्सिडी | साइकिल खरीदने के लिए प्रत्येक श्रमिक को 3000 रूपए की सब्सिडी मिलेगी। |
DBT के माध्यम से भुगतान | योजना की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। |
समय की बचत | श्रमिकों को कार्य स्थल पर पहुँचने में होने वाली देरी से छुटकारा मिलेगा। |
पर्यावरण फ्रेंडली | पर्यावरण फ्रेंडली यातायात के साधन को बढ़ावा मिलेगा। |
आत्मनिर्भरता | श्रमिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। |
पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसी भी निर्माण स्थल पर कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव हो।
- आवेदक का कार्यस्थल उसके घर से दूर हो।
- पहले से साइकिल रखने वाले श्रमिक योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ई-श्रम कार्ड (यदि हो)
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- घर से कार्यस्थल की दूरी का प्रमाण पत्र
- आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Apply” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन
- अपने पंचायत स्तर पर संपर्क करें।
- पंचायत घर से योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को पंचायत घर या संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
हेल्पलाइन नंबर
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए श्रम कार्यालय से संपर्क करें। अन्य किसी जानकारी के लिए आप 1800 180 5412 पर कॉल कर सकते हैं।