महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार
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योजना का परिचय
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पुडुचेरी सरकार की यह योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य कन्याओं के विवाह से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो केवल कन्या के पहले विवाह के लिए उपलब्ध है।
योजना के प्रमुख बिंदु
योजना का नाम | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना |
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संचालक विभाग | महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी सरकार |
लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली कन्याएं |
वित्तीय सहायता राशि | ₹25,000 |
वार्षिक आय सीमा | ₹75,000 से अधिक नहीं |
आवश्यक आयु | कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन करें और ऑफलाइन |
योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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वित्तीय सहायता | ₹25,000 केवल कन्या के पहले विवाह के लिए |
आवश्यक आयु | कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष |
विवाह का प्रकार | केवल पहले विवाह के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध |
पात्रता मापदंड
पात्रता की शर्तें | विवरण |
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वार्षिक आय सीमा | ₹75,000 से अधिक नहीं होना चाहिए |
नागरिकता | कन्या के माता-पिता या अभिभावक पुडुचेरी के निवासी होने चाहिए |
विवाह का प्रकार | केवल पहले विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है |
विवाह की कानूनी स्थिति | विवाह वर्तमान कानून के अनुसार होना चाहिए |
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन
चरण | विवरण |
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चरण 1: | आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय से प्राप्त करें। |
चरण 2: | आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें। |
चरण 3: | सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को विवाह की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उचित कार्यालय में जमा करें। |
चरण 4: | आवेदन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। रसीद पर आवेदन संख्या और तारीख होना अनिवार्य है। |
ऑनलाइन आवेदन
चरण | विवरण |
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चरण 1: | eDistrict पोर्टल पर जाएं। |
चरण 2: | आवश्यक विवरण भरें, सभी दस्तावेज़ अपलोड करें, और आवेदन जमा करें। |
आवश्यक दस्तावेज़
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
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आधार कार्ड (कन्या, पिता, माता) | आधार कार्ड की प्रतिलिपि |
जन्म प्रमाण पत्र / टीसी (कन्या, वर) | कन्या और वर का जन्म प्रमाण पत्र या टीसी |
आय प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र फॉर्म |
विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र | विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (नगर पालिका/पंचायत से प्राप्त) |
विवाह आमंत्रण पत्र | विवाह का आमंत्रण पत्र |
बैंक पासबुक की प्रतिलिपि | आवेदक के बैंक खाते की जानकारी |
राशन कार्ड | राशन कार्ड की प्रतिलिपि |
अतिरिक्त दस्तावेज (यदि आधार उपलब्ध नहीं है)
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
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बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक | फोटो के साथ |
पैन कार्ड | स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड |
पासपोर्ट | वैध पासपोर्ट |
राशन कार्ड | वैध राशन कार्ड |
वोटर पहचान पत्र | वैध वोटर पहचान पत्र |
MGNREGA कार्ड | महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्ड |
किसान फोटो पासबुक | कृषि पासबुक |
ड्राइविंग लाइसेंस | मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस |
गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र | आधिकारिक पत्रहेड पर फोटो के साथ |
आवेदन से संबंधित प्रश्न
- योजना के तहत विवाह खर्च के लिए क्या सहायता दी जाती है?
गरीब कन्याओं के पहले विवाह के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। - क्या सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों के लिए समान है?
हां, सभी पात्र लाभार्थियों के लिए ₹25,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। - क्या विवाह की तारीख आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी होती है?
हां, आवेदन को विवाह की प्रस्तावित तिथि से 30 दिन पहले जमा करना अनिवार्य है। - क्या कन्या और वर की आयु पर कोई शर्त है?
हां, कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। - क्या आधार नंबर आवश्यक है, और उसके बिना क्या आवेदन किया जा सकता है?
आधार नंबर आवश्यक है। अगर आधार नंबर नहीं है, तो वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। - आवेदन की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए?
आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन ट्रैकिंग पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त करें।
संपर्क जानकारी और स्रोत
- ऑनलाइन आवेदन
- महिला और बाल विकास विभाग
- RTI मैनुअल
- नागरिक चार्टर
- आवेदन ट्रैकिंग
- संपर्क करें:
महिला और बाल विकास विभाग, पुडुचेरी
कार्यालय स्थान: मुख्यालय और उप-कार्यालय
ग्रेवांस रिड्रेसल: आवेदन की स्थिति के लिए संपर्क करें।
यह योजना पुडुचेरी के गरीब परिवारों के लिए कन्याओं के विवाह के खर्चों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य समाज में गरीब कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक विवाह कर सकें।