ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
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परिचय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अकेली रह गई हैं।
योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) |
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लॉन्च वर्ष | 2009 |
लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे (BPL) विधवाएं |
आयु सीमा | 40 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक |
पेंशन राशि | 300 रुपये/माह (40-79 वर्ष), 500 रुपये/माह (80 वर्ष और अधिक) |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन (UMANG ऐप या वेबसाइट), ऑफलाइन |
कार्यक्रम संचालक | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
योजना का प्रकार | सामाजिक सुरक्षा योजना |
पेंशन राशि विवरण
आयु समूह | पेंशन राशि (रुपये प्रति माह) |
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40 से 79 वर्ष | 300 रुपये |
80 वर्ष और उससे अधिक | 500 रुपये |
पात्रता मापदंड
मापदंड | विवरण |
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आयु सीमा | 40 से 79 वर्ष, और 80 वर्ष से अधिक |
आर्थिक स्थिति | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करना आवश्यक |
अन्य मापदंड | पुनर्विवाह न किया हो, गरीबी रेखा से ऊपर न पहुंची हो |
योजना के लाभ
लाभार्थी की स्थिति | लाभ |
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40 से 79 वर्ष की BPL विधवाएं | 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
80 वर्ष और उससे अधिक आयु की BPL विधवाएं | 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन |
समाज में विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना | सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में सहायता |
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन का प्रकार | प्रक्रिया विवरण |
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ऑनलाइन | उमंग ऐप डाउनलोड करें या UMANG वेबसाइट पर जाएं। मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें, एनएसएपी खोजें और ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें। विवरण भरें, फोटो अपलोड करें और सबमिट करें। |
ऑफलाइन | स्थानीय पंचायत या सरकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दस्तावेज़ का प्रकार | विवरण |
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पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें विधवा का नाम स्पष्ट हो। |
BPL कार्ड | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण। |
आयु प्रमाण | जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या EPIC (मतदाता पहचान पत्र)। अगर ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो सरकारी अस्पताल से प्राप्त आयु प्रमाण पत्र। |
आवेदन कैसे करें?
चरण | विवरण |
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1. उमंग ऐप डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें |
2. मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें | उमंग ऐप पर मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करें। |
3. एनएसएपी खोजें | UMANG ऐप या वेबसाइट पर NSAP (National Social Assistance Programme) खोजें। |
4. विवरण भरें और फोटो अपलोड करें | आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आयु, बैंक विवरण आदि भरें। |
5. आवेदन जमा करें | सभी विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें। |
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
विशेष स्थिति | समाधान |
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विधवा का पुनर्विवाह | पेंशन बंद कर दी जाएगी। |
आवेदक BPL श्रेणी से ऊपर चली जाती है | पेंशन योजना से बाहर कर दी जाएगी। |
आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या | नजदीकी पंचायत या सरकारी कार्यालय में संपर्क करें या UMANG ऐप पर हेल्पलाइन से सहायता लें। |
संपर्क जानकारी
- ऑनलाइन आवेदन के लिए: UMANG वेबसाइट
- सहायता के लिए: UMANG ऐप में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करें।
- स्थानीय सहायता: पंचायत या सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत विधवाएं अपनी आयु के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।