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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme news , apply link : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)


ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार


परिचय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्‍ल्यू.पी.एस.) भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अकेली रह गई हैं।


योजना के मुख्य बिंदु

योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
लॉन्च वर्ष2009
लाभार्थीगरीबी रेखा के नीचे (BPL) विधवाएं
आयु सीमा40 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक
पेंशन राशि300 रुपये/माह (40-79 वर्ष), 500 रुपये/माह (80 वर्ष और अधिक)
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन (UMANG ऐप या वेबसाइट), ऑफलाइन
कार्यक्रम संचालकग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का प्रकारसामाजिक सुरक्षा योजना

पेंशन राशि विवरण

आयु समूहपेंशन राशि (रुपये प्रति माह)
40 से 79 वर्ष300 रुपये
80 वर्ष और उससे अधिक500 रुपये

पात्रता मापदंड

मापदंडविवरण
आयु सीमा40 से 79 वर्ष, और 80 वर्ष से अधिक
आर्थिक स्थितिगरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करना आवश्यक
अन्य मापदंडपुनर्विवाह न किया हो, गरीबी रेखा से ऊपर न पहुंची हो

योजना के लाभ

लाभार्थी की स्थितिलाभ
40 से 79 वर्ष की BPL विधवाएं300 रुपये प्रतिमाह पेंशन
80 वर्ष और उससे अधिक आयु की BPL विधवाएं500 रुपये प्रतिमाह पेंशन
समाज में विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनासम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में सहायता

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन का प्रकारप्रक्रिया विवरण
ऑनलाइनउमंग ऐप डाउनलोड करें या UMANG वेबसाइट पर जाएं। मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें, एनएसएपी खोजें और ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें। विवरण भरें, फोटो अपलोड करें और सबमिट करें।
ऑफलाइनस्थानीय पंचायत या सरकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ का प्रकारविवरण
पति का मृत्यु प्रमाण पत्रपति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें विधवा का नाम स्पष्ट हो।
BPL कार्डगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण।
आयु प्रमाणजन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या EPIC (मतदाता पहचान पत्र)। अगर ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो सरकारी अस्पताल से प्राप्त आयु प्रमाण पत्र।

आवेदन कैसे करें?

चरणविवरण
1. उमंग ऐप डाउनलोड करेंयहां क्लिक करें
2. मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करेंउमंग ऐप पर मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करें।
3. एनएसएपी खोजेंUMANG ऐप या वेबसाइट पर NSAP (National Social Assistance Programme) खोजें।
4. विवरण भरें और फोटो अपलोड करेंआवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आयु, बैंक विवरण आदि भरें।
5. आवेदन जमा करेंसभी विवरण भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें।

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

विशेष स्थितिसमाधान
विधवा का पुनर्विवाहपेंशन बंद कर दी जाएगी।
आवेदक BPL श्रेणी से ऊपर चली जाती हैपेंशन योजना से बाहर कर दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्यानजदीकी पंचायत या सरकारी कार्यालय में संपर्क करें या UMANG ऐप पर हेल्पलाइन से सहायता लें।

संपर्क जानकारी

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए: UMANG वेबसाइट
  • सहायता के लिए: UMANG ऐप में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करें।
  • स्थानीय सहायता: पंचायत या सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत विधवाएं अपनी आयु के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

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