केंद्र सरकार का अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का निर्णय
केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी कि इन बलों में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी। यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
आरक्षण की विशेषताएं
इस आरक्षण योजना के तहत, पूर्व अग्निवीरों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
- ऊपरी आयु सीमा में छूट: पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी, जबकि इसके बाद के बैचों के लिए यह 3 वर्ष होगी।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट: पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी।
- रिक्तियों की स्थिति: गृह राज्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2024 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में कुल 10,45,751 स्वीकृत पदों के मुकाबले 84,106 पद खाली हैं।
भर्ती प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और संबंधित बलों के माध्यम से जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि 64,091 रिक्तियों की सूचना दी गई है और ये विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में हैं।
अग्निवीर योजना का महत्व
अग्निवीर योजना के तहत, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होने वाले युवाओं को चार साल की सेवा के बाद रिटायर किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर प्रदान करना और उन्हें एक स्थायी करियर के लिए तैयार करना है।पूर्व अग्निवीरों को इस आरक्षण का लाभ मिलने से उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी सेवा का अनुभव और कौशल सशस्त्र बलों में उपयोगी साबित होगा।
क्या पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा
पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में भर्ती के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में, विभिन्न बलों के प्रमुखों ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किए गए हैं।
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता
- संक्षिप्त प्रशिक्षण: पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल होने के बाद एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। यह प्रशिक्षण उन्हें बल की आवश्यकताओं और कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए होगा।
- तैनाती के लिए तैयारी: BSF के महानिदेशक ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को सीमाओं पर तैनात करने से पहले उन्हें “कन्वर्ज़न ट्रेनिंग” दी जाएगी, जिससे वे अपनी पूर्व सेवा के अनुभव के आधार पर नए कार्यों के लिए तैयार हो सकें।
भर्ती के लिए विशेषताएँ
- 10% आरक्षण: पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% पद आरक्षित किए गए हैं।
- आयु और शारीरिक परीक्षा में छूट: पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट भी दी जाएगी, जिससे उनकी भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी।
- अनुभव का लाभ: पूर्व अग्निवीरों के पास चार साल की सेवा का अनुभव है, जिससे उन्हें बल में शामिल करने से प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों का लाभ मिलेगा।
इस प्रकार, पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे वे अपनी नई भूमिका में सफल हो सकें।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उनके कौशल का उपयोग करेगा। यह आरक्षण न केवल उनके लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सशस्त्र बलों में अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की भर्ती होगी।इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों को अपने भविष्य की दिशा में एक नई उम्मीद मिलेगी और वे देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाने के लिए फिर से तैयार हो सकेंगे।