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भर्ती घोटाला : असम पीएससी के पूर्व अध्यक्ष पॉल को 14 साल कैद

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गुवाहाटी। विशेष अदालत ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) की भर्ती में घूस लेकर नौकरी देने के मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने सोमवार को आदेश में आयोग के दो अन्य पूर्व सदस्यों-वसंत कुमार डोले व समेदुर रहमान को 10-10 साल और 29 अन्य (सभी भर्ती किए गए एडीओ) को चार-चार साल कैद की सजा भी सुनाई। पॉल और दोनों पूर्व सदस्यों को धोखाधड़ी के एक मामले में सात साल के कठोर कारावास, जालसाजी के लिए सात साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दरअसल, चयनित नहीं हुए एक उम्मीदवार की शिकायत पर इस मामले की जांच हुई थी। आरोप था, रिश्वत लेकर एक उम्मीदवार के अंक बढ़ा दिए गए थे। पॉल के मामले में सजा अलग-अलग चलेंगी, लेकिन सीआरपीसी के मुताबिक ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति अधिकतम 14 साल तक जेल में रह सकता है, इसलिए वह 14 साल तक सजा काटेंगे। डोले व रहमान की सजा साथ-साथ चलेगी और इस तरह दोनों को 10 साल की कैद काटनी पड़ेगी। ब्यूरो

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