लखनऊ। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर पर आर्हता मानकों में परिवर्तनों की अनुमति है।
पुलिस भर्ती बोर्ड का महत्वपूर्ण फैसला
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के रूप में डिप्लोमा की मांग की गई थी। हालाँकि, बोर्ड की पूर्व चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए अर्हता दी गई थी। यह फैसला “police bharti cancel” प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था।
भर्ती के लिए बड़े संख्या में आवेदन
इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 40,000 ने परीक्षा में भाग लिया। हालांकि, उच्च न्यायालय में मामले के लंबित रहने के कारण भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा नहीं की गई थी। अब अदालत के आदेशानुसार इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया जाएगा।
न्यायालय का आदेश और भर्ती बोर्ड का कदम
उच्च न्यायालय ने कहा कि अर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के विपरीत है। इसके चलते वर्तमान चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य मानने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बारे में
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ज़िम्मेदारी पुलिस बल में भर्ती और प्रमोशन रिलेटेड गतिविधियों का संचालन करना है। बोर्ड की कार्यप्रणाली में आर्हता मानकों, परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा शामिल होती है। “police bharti cancel” का मामला न्यायालय में लंबित रह गया था, जिसने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया।
निष्कर्ष
इस तरह, पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ा है। अब नए सिरे से प्रक्रिया का आरंभ होने की संभावना है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जल्द ही नए निर्देश जारी किए जाएंगे।
फ़ैक्वेंटली आस्केड क्वेश्चन (FAQs)
- पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द हुई?
- पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आर्हता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं था, इसलिए भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई।
- कितने पदों पर भर्ती की गई थी?
- भर्ती के लिए 936 पद थे।
- कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था?
- लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
- कोर्ट का निर्णय किसके पक्ष में था?
- कोर्ट ने डिग्री धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया।
- भर्ती प्रक्रिया का अगला कदम क्या होगा?
- भर्ती बोर्ड नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा।
- क्या पहले से परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी?
- यह आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगा।
- भर्ती बोर्ड की वर्तमान चेयरमैन कौन हैं?
- राजीव कृष्णा।
- क्या हाईकोर्ट का फैसला अंतिम है?
- हाईकोर्ट का फैसला संभवतः अपील के लिए खुला रह सकता है।
- क्या डिग्री धारकों को फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा?
- यह नए भर्ती प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
- इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का क्या प्रभाव होगा?
- यह हजारों अभ्यर्थियों की संभावित भविष्य को प्रभावित करेगा।
स्रोत
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यह लेख जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। नवीनतम समाचारों के लिए कृपया rojgarakhabar.com पर जाएँ।